अकाउंटिंग और टैक्स

टैली प्राइम में जीएसटी रिटर्न कैसे भरें? — पूरी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

1. जीएसटी रिटर्न क्या है और टैली प्राइम क्यों जरूरी?

जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले हर व्यापार को नियमित रूप से अपनी बिक्री, खरीद, जमा किया गया टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिटर्न भरना कानूनी ज़िम्मेदारी है। हाथ से या साधारण स्प्रेडशीट से यह काम करने में गलतियाँ होती हैं जो नोटिस का कारण बन सकती हैं।

टैली प्राइम में रोज़ की सेल्स-पर्चेज़ एंट्री करते ही सारे ट्रांज़ैक्शन अपने आप जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के सरकारी फॉर्मेट में तैयार होने लगते हैं।

खास बात: टैली का बना-बनाया ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट सिस्टम एक्सपोर्ट से पहले ही हर ट्रांज़ैक्शन की जाँच कर देता है — गलत जीएसटीआईएन, छूटे एचएसएन कोड या टैक्स रेट की गड़बड़ी पकड़ लेता है, जिससे रिटर्न रिजेक्ट होने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है।

2. मुख्य जीएसटी रिटर्न एक नज़र में

रिटर्नक्या हैकब भरें
जीएसटीआर-1बिक्री का ब्योरा (बी2बी, बी2सी, निर्यात, क्रेडिट/डेबिट नोट)हर माह की 11 तारीख तक (तिमाही योजना में त्रैमासिक)
जीएसटीआर-2बीउपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑटो-स्टेटमेंटहर माह की 14 तारीख को जारी होता है (मिलान के लिए)
जीएसटीआर-3बीकुल टैक्स देयता और क्रेडिट का सारांश रिटर्नअगले माह की 20 तारीख तक
जीएसटीआर-9सालाना समेकित रिटर्नवित्त वर्ष के बाद 31 दिसंबर तक

3. टैली प्राइम में जीएसटी सेटअप (स्टेप-बाय-स्टेप)

स्टेप 1: जीएसटी फीचर ऑन करें (F11)

टैली खोलकर F11: Features दबाएँ और "Enable Goods and Services Tax (GST)" को Yes करें। फिर भरें: राज्य (जैसे राजस्थान), रजिस्ट्रेशन टाइप (रिव्युलर या कंपोजिशन), 15 अंकों का जीएसटीआईएन, और जीएसटीआर-1 मासिक या त्रैमासिक।

स्टेप 2: जीएसटी टैक्स लेजर बनाएँ

Create > Ledger में जाकर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के अलग-अलग लेजर बनाएँ — हर लेजर में सही टैक्स रेट और जीएसटी विवरण भरें।

स्टेप 3: रोज़ की एंट्री सही टैक्स लेजर के साथ करें

सेल्स और पर्चेज़ की हर एंट्री में सही जीएसटी लेजर, एचएसएन/एसएसी कोड और पार्टी का जीएसटीआईएन रखें — रिटर्न अपने आप बनता जाएगा।

4. ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट और जीएसटीआर-1 एक्सपोर्ट

  1. Display > GST Reports में जाकर Triangulation Report खोलें — सारे ट्रांज़ैक्शन की जाँच करें।
  2. रिपोर्ट में दिखी गलतियाँ (गलत जीएसटीआईएन, छूटा कोड) सुधारें।
  3. GSTR-1 रिपोर्ट खोलकर Export करें — यह जीएसटी पोर्टल के फॉर्मेट में जेसन/एक्सेल फाइल बना देता है।

5. जीएसटी पोर्टल पर फाइलिंग

  1. gst.gov.in पर लॉगिन करें और रिटर्न सेक्शन खोलें।
  2. टैली से एक्सपोर्ट की गई फाइल अपलोड करें।
  3. डेटा वेरिफाई करके ईवीसी (ओटीपी) या डिजिटल सिग्नेचर से फाइल कर दें।
  4. फाइलिंग की रसीद (एआरएन) जरूर डाउनलोड करके रखें।

6. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

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